*◼️लोकसभा निर्वाचन-2024*
भिण्ड16अप्रैल24*किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 19 अप्रैल से एक जून तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा*
भिण्ड। लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रथम चरण की मतदान तिथि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च 2024 को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।
उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।
More Stories
रोहतास22jun25*जब बहन को फंसाया गया,तो भाई ने दिया मौत,🤔 सूरज की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, समाज के पतन का आईना है !*
मथुरा22जून25*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देश पर चलाया सर्च अभियान*
मथुरा 22 जून 25*थाना वृन्दावन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता को 500 ग्राम अवैध गांजा सहित किया गिरफ्तार*