भागलपुर बिहार से शैलेन्द्र कुमार गुप्ता यूपीआजतक
भागलपुर3जुलाई26* बजरंग कुमार हत्याकांड का भागलपुर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर किया सफल उद्वभेदन।
भागलपुर*दिनांक-02.07.2026 को तिलकामांझी थाना को एक महिला के द्वारा जानकारी दी गई कि उनके पति-बजरंग कुमार पिता-धनेश्वर प्रसाद सिंह सा०-नीलकंठ नगर थाना-तिलकामांझी जिला-भागलपुर दिनांक-01.07.2026 की रात्रि से अपने कार्यालय से घर वापस नहीं लौटे हैं। सूचना प्राप्त होते ही तिलकामांझी थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित कार्यालय पहुंचकर जांच की गई। कार्यालय का दरवाजा खोलकर तलाशी लेने पर उक्त व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव पर प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से प्रहार किए जाने के प्रतीत होने वाले जख्म के निशान पाए गए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर, नगर पुलिस अधीक्षक, भागलपुर सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन हेतु एफएसएल टीम के द्वारा घटनास्थल से खून से लगे हुए वस्त्र, कंडोम का पैकेट तथा कुछ दस्तावेज बरामद किया गया साथ ही उपलब्ध भौतिक, तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का सूक्ष्मता से संकलन एवं विश्लेषण किया गया।
मृतक के परिजनों द्वारा दिये गए फर्दव्यान के आधार पर तिलकामांझी थाना में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ करते हुए मामले के उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के निगरानी में, नगर पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल (SIT) टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर-01, भागलपुर, पुलिस उपाधीक्षक (परिक्ष्यमान-भावना कुमारी), थानाध्यक्ष तिलकामांझी, तकनीकी शाखा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे।
उक्त गठित विशेष टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण, मोबाइल का तकनीकी अनुसंधान, घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों का परीक्षण एवं मृतक के व्यावसायिक सहयोगियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्ता सीमा कुमारी को उनके किराये के मकान सा०-सरमारी स्थित निर्मल भवन थाना-पीरपैती से विधिवत् गिरफ्तार किया गया। तथा हत्या में प्रयुक्त किए गए दबिया, घटना के समय पहने गए कपड़े, खून से लगे वस्त्र, घटना स्थल से ले जाये गए बैग, महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य सामान बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्ता ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उनका, मृतक के साथ अवैध संबंध था। घटना के दिन वह किसी कार्यवश मृतक के कार्यालय पहुँची थी, जहाँ मृतक द्वारा उसे रात्रि में अपने कमरे में रखा गया तथा उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किया गया। अगले दिन प्रातः जब अभियुक्ता की नींद खुली तो उसने मृतक को सोते हुए पाया। इसी अवसर का लाभ उठाकर अभियुक्ता ने पास में रखे दबिया से मृतक पर कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के उपरांत अभियुक्ता कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण बैग, दस्तावेज एवं अन्य सामान लेकर बाहर से कार्यालय में ताला बंद कर हेलमेट पहनकर फरार हो गई तथा झारखंड के गोड्डा होते हुए पीरपैंती चली गई। बरामदगीः-01.दबियाः-01।02. खून से लगा हुआ कपड़ा।03. जमीन एग्रीमेंट एवं अन्य फाइल:-11।04. पासबुक:-01।05. चेकबुकः-03।06. डायरी:-05।07. रसीद बुकः-02।08. हेलमेटः-01।09. बैग:-01।10. स्टम्प पेपरः-03।11. क्रेडिट कार्ड:-01।12. एटीएम कार्ड:-01।13. ड्राइविंग लाइसेंस:-01।14. मोबाइल फोनः-03।15.नगदः-7850/-गिरफ्तारीः-पिता स्वन भनाजा कुमार कयादव सा०-दिलौरी थाना-पीरपैंती 01. सीमा कुमारी पिता-स्व० मनोज कुमार यादव।जिला-भागलपुर।छापामारी दलः-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर-01, भागलपुर अजय कुमार चौधरी। पुलिस उपाधीक्षक (परिक्ष्यमान) भावना कुमारी।पु०नि० सह-थानाध्यक्ष अरूण कुमार तिलकामांझी थाना।तकनिकी शाखा भागलपुर।सशस्त्र बल तिलकामांझी थाना।

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