पंजाब24फरवरी*पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 376 के आरोपी राहुल कुमार की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर
रज्जो रानी, राहुल कुमार, सोनू, राजू व अन्यों की सैशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मंजूर
अबोहर, 24 फरवरी (शर्मा/सोनू): पंजाब हरियाणा कोर्ट के जस्टिस त्रिभुन दहिया की अदालत में 376, 363, 366ए, पोस्को एक्ट, 120बी के मुख्य आरोपी राहुल पुत्र रवि कुमार वासी संत नगरी अबोहर के वकील जे.एस. ग्रेवाल, एडवोकेट कंचन सिडाना ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट जे.एस. ग्रेवाल, एडवोकेट कंचन सिडाना की दलीलों को मद्ेदनजर रखते हुए राहुल कुमार की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की। दूसरी ओर जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन कोर्ट की अदालत में लडक़े की माता रज्जो रानी पत्नी रवि कुमार, रवि कुमार पुत्र मंगू राम, राजू पुत्र मंगू राम, सोनू पुत्र रवि कुमार निवासी संतनगरी अबोहर की अग्रिम जमानत याचिका दायर की। दूसरी ओर लडक़ी के वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। जिसमें आधार कार्ड मेेंं तरीखों में फर्क आने के बाद चारों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर की। सभी ने थाना तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में मामले शामिल तफतीश हो चुके हैं। मिली जानकारी अनुसार लडक़ी के पिता के बयानों के आधार पर थाना तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर पुलिस ने मुकदमा नं. 8, 14.02.2022 भांदस की धारा 376, 363, 366ए, 344, पोस्को एक्ट, 120बी के तहत माता रज्जो रानी पत्नी रवि कुमार, रवि कुमार पुत्र मंगू राम, राजू पुत्र मंगू राम, सोनू पुत्र रवि कुमार निवासी संत नगरी अबोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लडक़ी के 164 के बयान अदालत में करवाए गए। मामले की जांच एएसआई मेजर सिंह कर रहे हैं।
फोटो:6, फाईल फोटो राहुल कुमार व वकील।
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