पंजाब22नवम्बर24*अबोहर की अदालत ने सुनाई 2 वर्ष की सजा, सैशन कोर्ट ने किया बरी
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद सैशन कोर्ट ने अमरीक सिंह को बरी किया
अबोहर, 22 नवंबर (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज अवतार सिंह की अदालत में अमरीक सिंह पुत्र बलकार सिंह वासी महावीर नगर गली नं.3, मलोट जिला मुक्तसर साहिब के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अमरीक सिंह पुत्र बलकार सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना अबोहर पुलिस ने अमरीक सिंह पुत्र बलकार सिंह को मुकदमा नं. 133, 15.10.14 को आर्म्स एक्ट के तहत अमरीक सिंह पुत्र बलकार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अबोहर के सबडिवीजन के न्यायाधीश ने अमरीक सिंह पुत्र बलकार सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अमरीक सिंह ने अदालत से जमानत करवाकर जिला फाजिल्का सीनियर सैशन जज की अदालत में सजा के खिलाफ अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अपील दायर की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमरीक सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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