पंजाब22दिसम्बर23*अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में स्कूल बस ड्राईवर साहब राम को सबूतों के अभाव में बरी किया
अबोहर से सत्यनारायण शर्मा की खास रिपोर्ट यूपीआजतक
अबोहर, 22 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में गैर इरातन हत्या मामले में स्कूल बस ड्राईवर साहब राम पुत्र सुंदर लाल वासी डंगरखेड़ा के वकील जयदयाल कांटीवाल व राजिंद्र कुमार कांटीवाल ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जयदयाल कांटी व राजिंद्र कांटीवाल की दलीलों को मद्ेनजर रखते हुए गैरइरादन हत्या के मामले में आरोपी साहब राम को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मृतक के पिता जीत राम पुत्र रघुवीर सिंह वासी छावनी के बयानों पर उसके तीन साल के बच्चे को एक्सीडैंट में मौत के मामले में मुकदमा नं. 206, 21.12.2018 भांदस की धारा 304ए, 279आईपीसी के तहत साहब राम पुत्र सुंदर लाल वासी डंगरखेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया।
फोटो : 2, जानकारी देते वकील व साहब राम
More Stories
सुल्तानपुर24सितम्बर26*सावधान! साधु के भेष में घूम रहे ठग, झांसे में आए तो लुट जाएंगे जेवर-नकदी*
मुजफ्फरनगर24 सितम्बर26*25वीं हरियाणा स्टेट कराटे चैंपियनशिप में *सिहान राजेश कौशिक* रैफरी एवं जज नियुक्त
पूर्णिया बिहार 24 सितंबर26 पहली बार एक साथ दो पद्म भूषण: अजय चक्रवर्ती और उषा उथुप ने लॉन्च किया दुर्गा पूजा का ग्लोबल एंथम ‘रॉक-स्तोत्र’