पंजाब19मार्च*चैक बाऊंस मामले में आरोपी विजय कुमार को 1 साल की कैद व डेढ़ लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 19 मार्च (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन की अदालत के न्यायाधीश जसप्रीत कौर की अदालत में चैक बाऊंस के आरोपी विजय कुमार पुत्र सोहन लाल वासी नई आबादी गली नं.17, बड़ी पौड़ी निकट डॉ. राजिंद्र के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता बलजिंद्र सिंह पुत्र गुरजंट सिंह वासी मोढ़ीखेड़ा के वकील संदीप बजाज ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए विजय कुमार को चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व डेढ़ लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार मोढ़ीखेड़ा निवासी बलजिंद्र सिंह को एक चैक 1 लाख 50 हजार रूपये का दिया था। खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। बलजिंद्र सिंह ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए विजय कुमार को चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व डेढ़ लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:1, आरोपी विजय कुमार व शिकायतकर्ता बलजिंद्र सिंह

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