पंजाब19नवम्बर*चोरी के मामले में अदालत ने आशु को बरी किया
अबोहर, 18 नवंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने चोरी के मामले में आशु पुत्र शाम लाल नई आबादी गली नं. 22 के वकील कंवर सैन ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना 2 पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट कंवरसैन की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चोरी के आरोप में आशू को सबूतों के अभाव में बरी किया। नगर थाना 2 की पुलिस ने मुकदमा नं.15, 22.2.22, भांदस की धारा 379, 201 आईपीसी के तहत आशु केखिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
फोटो: 8 जानकारी देते वकील
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
लखनऊ30अप्रैल26*22 मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों एवं 05 दिव्यांग पुलिस कर्मियों, को 41 करोड़ 60 लाख रूपये के चेक प्रदान किया गया*
रोहतास30अप्रैल26*डीडीयू मंडल में सेवानिवृत्त हुए रेलकर्मियों को किया गया समापक भुगतान*
हाजीपुर30अप्रैल26*पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार की कुछ गाड़ियों के परिचालन में अस्थायी बदलाव*