पंजाब05दिसम्बर22*धरांगवाला निवासी सुनील कुमार 6 महीने की कैद, 65 हजार रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 05 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 65500 रूपये चैक बाऊंस के आरोपी सुनील कुमार पुत्र रामकुमार वासी धरांगवाला के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता राज तिन्ना पुत्र वेद प्रकाश तिन्ना आनंद नगरी गली नं. 2 के वकील राहुल छाबड़ा व लखबीर सिंह सिद्धू बहावलवासी ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राहुल छाबड़ा व लखबीर सिंह सिद्धू की दलीलें को मद्देनजर रखते हुए सुनील कुमार चैक बाऊंस का दोषी मानते हुए 6 महीने की कैद व 65 हजार 500 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:6, आरोपी सुनील कुमार।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
*दिनांक-20-01-25* अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा, व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ किया गिरफ्तार*
मथुरा20जनवरी25* एक अभियुक्त को अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार
प्रयागराज20जनवरी25*मंत्री नन्दी ने एचडीएफसी बैंक की महाकुम्भ शाखा का किया उद्घाटन*