पंजाब05दिसम्बर22*पंजकोसी निवासी सोहन लाल को चैक बाऊंस के मामले में 2 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 05 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में शिकायतकर्ता अंकित सिंगला वासी सर्कुलर रोड के वकील गोबिंद लाल टुटेजा ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर चैक बाऊंस के आरोपी पंजकोसी निवासी मोहन लाल पुत्र ज्ञानचंद के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट गोबिंद लाल टुटेजा के वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पंजकोसी निवासी सोहन लाल को चैक बाऊंस का दोषी मानते हुए 2 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:7, आरोपी सोहन लाल।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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