पंजाब01जुलाई23*अदालत ने सरकारी कर्मचारी पर हमला करने वाले राहुल कुमार की एक दिन में की जमानत मंजूर
एडवोकेट आनंद साई मल्होत्रा की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मंजूर की जमानत
अबोहर, 01 जुलाई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में पुलिस व सरकारी वकील ने अपने दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर निगम के चीफ इंजीनियर संदीप कटारिया पर हमला करने के मामले में दोषी राहुल कुमार पुत्र धर्मपाल के वकील आनंद साई मल्होत्रा ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट आनंद साई मल्होत्रा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए राहुल कुमार की जमानत को मंजूर किया। नगर थाना पुलिस ने नगर निगम के चीफ सैनेटरी इंस्पैक्टर संदीप कटारिया के बयानों पर उनपर कातिलाना हमला करने के आरोप में मुकदमा नं. 250, 1.09.22 भांदस की धारा 353, 186, 506, 332, 120बी के तहत करतार सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच उच्चाधिकारियों से करवाई जिसमें करतार सिंह व अन्य व्यक्तियों का नाम निकाल दिया गया था तथा राहुल कुमार पुत्र धर्मपाल को काबू किया था। राहुल को कल 30 जून को जेल भेज दिया था। राहुल कुमार के वकील एडवोकेट आनंद साई मल्होत्रा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए राहुल कुमार की जमानत को मंजूर किया
फोटो:3, एडवोकेट आनंद साई व राहुल कुमार।
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