पंजाब 24 मई 2024* लूटपाट करने के मामले में सोनू कम्बोज उर्फ मोनू की फाजिल्का सैशन कोर्ट ने जमानत को किया खारिज
अबोहर 24 मई (शर्मा/सोनू/लोकेश शर्मा):जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज अजीत पाल ङ्क्षसह की अदालत में सोनू कंबोज उर्फ मोनू के वकील ने जमानत याचिका दायर की। दूसरी और शिकायतकर्ता साहिल कम्बोज पुत्र महेंद्रपाल वासी पटीबिला के वकील मंदीप सिंह अदालत में पेश हुए। दूसरी ओर पुलिस अधिकारी भी पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट मंदीप सिंह की दलीलों को मदेनजर रखते हुए सोनू कंबोज की जमानत को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि थाना खुईयांसरवर प्रभारी राजवीर कौर, एएसआई गुरमीत सिंह, प्रताप सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने मारपीट के आरोप में सोनू कम्बोज उर्फ मोनू पुत्र बागचंद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी सोनू कम्बोज को न्यायाधीश चेतन शर्मा की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने साहिल कम्बोज पुत्र महेंद्रपाल वासी पटीबिला के बयानों पर उसके साथ मारपीट व छीनाझपटी करने के आरोप में मुकदमा नं. 41, 23.04.24 भांदस की धारा 323, 324, 379बी, 506, 427, 34आईपीसी के तहत सोनू कम्बोज पुत्र बागचंद, मोहन लाल उर्फ मोनू पुत्र सुभाष चंद वासी ढाणी सांझाराम, दाखली गांव, पटी बिला व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की जांच जारी है।
फोटो नं: 1 , जानकारी देते मंदीप ङ्क्षसह फाईल फोटो पुलिस पार्टी व सोनू कंबोज
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