पंजाब 24 जनवरी *पम्प पर ठग्गी मारने वाले पिता व दो बेटे बरी
अबोहर, 24 जनवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में पम्प पर ठग्गी मारने के आरोप में पिता हनुमान पुत्र हंसराज, बेटा संदीप व रिछपाल उर्फ गांधी पुत्र हनुमान वासी दुतारांवाली के वकील सुरिंद्र गेदर ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना बहाववाला पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट सुरिन्द्र गेदर की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पैट्रोल पम्प पर ठग्गी मारने के आरोप से दोषमुक्त करते हुए हनुमान पुत्र हंसराज, बेटा संदीप व रिछपाल उर्फ गांधी पुत्र हनुमान वासी दुतारांवाली को सबूतों के अभाव में बरी किया।
मिली जानकारी अनुसार पम्प मालिक बलविंद्र सिंह पुत्र जीवन सिंह वासी संतपुरा राजस्थान हालाबाद नारायणपुरा के बयानों पर पुलिस ने मुकदमा नं. 30, भांदस की धारा 408, 465, 468, 471, 120बी के तहत संदीप व उसके भाई रिछपाल उर्फ गांधी पुत्रान हंसराज व इनके पिता हंसराज पर भी मामला दर्ज किया था। तीनों ने अपनी वकील सुरिन्द्र गेदर के माध्यम से जमानत करवा कर अदालत में पेश हुए। अदालत ने तीनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:4, बरी हुए पिता-पुत्र।
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