पंजाब 10 जनवरी * 3 लाख रूपये हर्जाने की सजा3 लाख चैक बाऊंस के आरोपी प्रेम कुमार को डेढ़ वर्ष की कैद व 3 लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 10 जनवरी (शर्मा/सोनू): फाजिल्का कोआप्रेटिव बैंक के मैनेजर गौरव वर्मा ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अबोहर की अदालत में 3 लाख चैक बाऊंस के मामले में प्रेम कुमार पुत्र लीलू राम के खिलाफ केस दायर किया था। अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 3 लाख चैक बाऊंस के आरोपी प्रेम कुमार पुत्र लीलू राम वासी कुलार के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता फाजिल्का कोआप्रेटिव सोसायटी बैंक के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 3 लाख चैक बाऊंस के मामले में प्रेम कुमार पुत्र लीलू राम को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की कैद व 3 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:2, जानकारी देते वकील व आरोपी।
अबोहर, 10 जनवरी (शर्मा/सोनू): फाजिल्का कोआप्रेटिव बैंक के मैनेजर गौरव वर्मा ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अबोहर की अदालत में 3 लाख चैक बाऊंस के मामले में प्रेम कुमार पुत्र लीलू राम के खिलाफ केस दायर किया था। अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 3 लाख चैक बाऊंस के आरोपी प्रेम कुमार पुत्र लीलू राम वासी कुलार के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता फाजिल्का कोआप्रेटिव सोसायटी बैंक के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 3 लाख चैक बाऊंस के मामले में प्रेम कुमार पुत्र लीलू राम को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की कैद व 3 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:2, जानकारी देते वकील व आरोपी।
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