पंजाब 04 जून 2024* घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में मनीष सुमरा व विवेक गोदारा बरी
एडवोकेट हरप्रीत सिंह व पंकज खुराना की दलीलें सुनने के बाद किया बरी
अबोहर, 03 जून (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में घर में घुस कर मारपीट व तोडफ़ोड़ करने के आरोपी मनीष सुमरा पुत्र सुभाष सुमरा वासी गली नं.1, हनुमानगढ़ रोड टीवीएस शोरूम के पास, विवेक गोधारा पुत्र सुरिंद्र गोदारा वासी सीतो रोड निकट लूना हॉस्पीटल के वकील हरप्रीत सिंह व पंकज खुराना ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता संदीप कुमार पुत्र विनोद कुमार वासी कैलाश नगर अबोहर सीतो रोड के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह व पंकज खुराना की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मनीष सुमरा व विवेक गोदारा को मारपीट व तोडफोड के आरोपों से सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने संदीप कुमार पुत्र विनोद कुमार वासी कैलाश नगर के बयानों पर मुकदमा नं. 2, 3.01.15 भांदस की धारा 427, 452, 506, 148, 149, 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।
फोटो:1, एडवोकेट हरप्रीत सिंह व पंकज खुराना।
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