July 27, 2024

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पंजाब 04 अक्टूबर *एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब 04 अक्टूबर *एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर सबूतों के अभाव में बरी

पंजाब 04 अक्टूबर *एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 03 अक्तूबर (शर्मा/सोनू/चुघ/जगदीश शर्मा/सुरेन्द्र शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत में एक्सीडैंट के मामले में आरोपी ड्राईवर कर्मजीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह वासी गली नं. 9 अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए एक्सीडैंट मामले में ड्राईवर कर्मजीत को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने गुरविंद्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह वासी पक्कासीडफार्म के बयानों पर उसकी नानी स्वर्णकौर पत्नी चानन सिंह को जेसीबी से टकर मारकर मौत के घाट उतारने के आरोप में मुकदमा नं. 253, भांदस की धारा 304ए, 279 आईपीसी के तहत ड्राईवर कर्मजीत के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:3, ड्राईवर कर्मजीत सिंह

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