🆕️ दिल्ली ब्रेकिंग…
नई दिल्ली1अगस्त26*लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है…
नए प्रावधान के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण दो साल से अधिक देरी से कराया जाएगा, तो इसके लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।
सरकार का कहना है कि इससे रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेंगे तथा फर्जी पंजीकरण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी

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