दिल्ली03नवम्बर*लेखक की गलती पर संपादक पर मुकदमा नहीं : सुप्रीम कोर्ट*
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष अरुण पुरी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी लेखक के लेख में गलती के लिए संपादक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। नाही ऐसे मामले में संपादक के ऊपर कोई केस चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लेख लिखने वाले पत्रकार को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब समाचार और लेख इत्यादि लिखने वाले पत्रकारों पर सीधे जिम्मेदारी आ गई है। इस निर्णय के बाद संपादकों पर अब इस तरह का कोई प्रकरण दायर नहीं किया जा सकेगा।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
नई दिल्ली 26 मार्च 26*इतिहास की मुख्य घटनाओं सहित पञ्चांग – मुख्यांश ..*
मथुरा 25 मार्च 26 “MISSION SHAKTI”* फेज़ 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक*
पूर्णिया बिहार 25 मार्च 26 *कसबा में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा: हजारों महिलाएं एक ही रंग में दिखाएंगी भक्ति का रंग