चित्रकूट25मई2023*02 गांजा तस्करों को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड*
संजय मिश्रा यूपी आज तक वेबसाइट चैनल ब्यूरो चीफ
चित्रकूट माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष भरतकूप सूबेदार बिन्द एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक साशकीय अधिवक्ता फौजदारी सनत कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एफटीसी न्यू चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 54/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त दीपक रैकवार पुत्र कमलेश तथा मु0अ0सं0 57/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त लवलेश कुमार पुत्र शिवपूजन निवासीगण गडांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का विवरणः-*
दिनाँक 29.05.2022 को अभियुक्त दीपक रैकवार उपरोक्त को 08 किलो 230 ग्राम अवैध गांजा के साथ तथा अभियुक्त लवलेश उपरोक्त को 07 किलो 320 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किये गये थे । विवेचक द्वाराआरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था ।
More Stories
कानपुर17 सितंबर 26*श्रमिकों के सम्मान में विशाल मेगा सुपर स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क जांच और दवाओं का वितरण
लखनऊ 17 सितम्बर 26*इपीएफ की न्यूनतम पेंशन न बढ़ाने से निराशा,यूपीडब्ल्यूजे ने दायरा बढ़ने का स्वागत किया
पूर्णिया बिहार17सितंबर26* पीएम मोदी के लिए जला आशीर्वाद का दीया, भट्ठा बाजार खीरी चौक मंदिर में भव्य आयोजन*