चंडीगढ़ २ जुलाई २६*परिवार पहचान पत्र में जन्म तिथि सत्यापन कराना अब अनिवार्य*
हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में दर्ज जन्म तिथि संबंधी रिकॉर्ड को सही और अपडेट रखने के लिए विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे ऐसे नागरिक, जिनकी जन्म तिथि का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें मोबाइल फोन पर एसएमएस भेज कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है।
परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट को-आर्डिनेटर डा. सतीश खोला ने बताया कि जिन लाभार्थियों को एसएमएस प्राप्त हुआ है, उन्हें जन्म तिथि के सत्यापन के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर सत्यापन नहीं कराने पर भविष्य में रिकॉर्ड संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कहा कि नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल और जिला एडीसी कार्यालयों के माध्यम से कराया जा सकेगा जन्म तिथि का सत्यापन।
meraparivarharyana.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एडीसी कार्यालय में संपर्क कर ऑफलाइन माध्यम से भी जन्म तिथि का सत्यापन कराया जा सकता है।
जन्म तिथि सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, वर्ष 2019 तक का मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड), पासपोर्ट, पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को वैध प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
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