कौशाम्बी15अप्रैल24*युवक की हत्या में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा*
*कोर्ट ने सुनाई दोषी पर 60 हजार का लगाया अर्थदंड*
*कौशाम्बी।* सैनी कोतवाली अन्तर्गत ग्राम नया पुरवा में अभियुक्तों द्वारा साजिश कर युवक की हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 403/23 धारा 302/201/34 भादवि पंजीकृत किया गया था।
जिससे सम्बन्धित 02 अभियुक्तो छेदी लाल पुत्र दयाराम वा मिथुन पुत्र छेदी लाल नि०गण गरीब का पुरवा थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को न्यायालय एएसजे प्रथम द्वारा हत्या के दोषी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा 60,000-60,000 रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
More Stories
लखनऊ12जुलाई25*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर सुबह 10 बजे की बड़ी खबरें……………….*
*जयपुर12जुलाई25*SI भर्ती जनता को नकल से बने थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते’,
जोधपुर12जुलाई25*माता-पिता तीर्थ गए, बेटे ने चुराए सोने चांदी के आभूषण:झूठ को सच बताने