April 20, 2026

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

कानपुर29मार्च*एससी एसटी को हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में दी जाने वाली निर्धारित आर्थिक सहायता।

कानपुर29मार्च*एससी एसटी को हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में दी जाने वाली निर्धारित आर्थिक सहायता।

*कानपुर नगर, दिनांक 29 मार्च, 2023 (सू0वि0)*

कानपुर29मार्च*एससी एसटी को हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में दी जाने वाली निर्धारित आर्थिक सहायता।

जिला समाज कल्याण अधिकारी डा० प्रज्ञा पाण्डेय ने बताया कि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता घटना के तत्काल बाद प्रदान की जाती है। नये शासनादेश के अनुसार व्यक्ति की हत्या के प्रकरण में रू0 8.25 लाख, बलात्कार के मामलों में रू0 5.00 लाख, साधारण मारपीट में रू0 1.00 लाख तथा अन्य मामलों में घटना की प्रकृति के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। हत्या में 100 प्रतिशत (50 प्रतिशत पोस्ट मार्टम के उपरान्त एवं 50 प्रतिशत मा० न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर), बलात्संग या सामूहिक बलात्संग के प्रकरण में 75 प्रतिशत (50 प्रतिशत चिकत्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात एवं 25 प्रतिशत मा० न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर) एवं मारपीट के प्रकरणो में 75 प्रतिशत धनराशि (25 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एवं 50 प्रतिशत मा० न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर) आर्थिक सहायता दी जाती है।
——————-

Taza Khabar