कानपुर नगर15जुलाई26*इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्राम अमौर चकबंदी प्रक्रिया से बाहर
कानपुर नगर*इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रिट संख्या 34481/2003 विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में नरवल तहसील के ग्राम अमौर में लंबित चकबंदी प्रकरण के संबंध में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। न्यायालय ने 13 जुलाई 2026 को पारित आदेश में शासन द्वारा पूर्व में पारित धारा-6 के आदेश को यथावत रखा है। इसके उपरांत तहसील प्रशासन राजस्व अभिलेखों के अद्यतन एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा।
बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी मोहम्मद असलम ने बताया कि ग्राम अमौर को 15 अप्रैल 1988 को उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया में शामिल किया गया था। चकबंदी के दौरान कब्जा परिवर्तन का कार्य प्रचलित था। इसी बीच ग्राम में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर चकबंदी आयुक्त ने जिलाधिकारी की सहमति के क्रम में 5 मई 2003 को धारा-6 के अंतर्गत ग्राम को चकबंदी प्रक्रिया से पृथक कर दिया।
उन्होंने बताया कि उक्त आदेश के विरुद्ध ग्राम निवासी विश्वनाथ द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। इस पर 19 अगस्त 2003 को पारित अंतरिम आदेश के तहत चकबंदी विभाग को ग्राम में कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए थे। इसके फलस्वरूप वर्ष 2003 से अब तक ग्राम में चकबंदी संबंधी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी तथा संबंधित अभिलेख यथावत तहसील में सुरक्षित रहे।
बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को पारित आदेश में शासन द्वारा पारित धारा-6 के निर्णय को यथावत रखा है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्राम अमौर चकबंदी प्रक्रिया से बाहर रहेगा तथा तहसील प्रशासन राजस्व अभिलेखों के अद्यतन एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार संपादित करेगा।

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