अब्दुल जब्बार
अयोध्या8सितम्बर25*विशेष न्यायालय पास्को एक्ट अयोध्या ने दुराचारी अभियुक्त की जमानत मंजूर की
जिला अयोध्या थाना पुराकलंदर में अपराध संख्या 505/ 2025 धारा 137(2),65(1) BNS व 3/4 (2) पास्को एक्ट में अभियुक्त मोहम्मद फैज सिद्दीकी निवासी ग्राम पिपराताल भदरसा थाना पुराकलंदर जनपद अयोध्या की जमानत न्यायालय उपरोक्त के द्वारा अभियुक्त की जमानत मंजूर की गई। विदित हो कि पुराकलंदर थाने की पुलिस ने गलत एवं झूठे आरोप लगाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिसकी जमानत पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री अरशद शेरा द्वारा बहस के दौरान आरोपों को गलत एवं अभियुक्त को निर्दोष बताया गया जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने पुलिस की कहानी को मनगढ़ंत मानते हुए अभियुक्त की जमानत मंजूर कर दी। मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता श्री अरशद शेरा ने की।

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