March 11, 2026

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अबोहर 19 अप्रैल* घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में मां-बेटा व पिता सबूतों के अभाव में बरी।

अबोहर 19 अप्रैल* घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में मां-बेटा व पिता सबूतों के अभाव में बरी।

अबोहर 19 अप्रैल* घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में मां-बेटा व पिता सबूतों के अभाव में बरी।

 

 

संवाददाता – सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट न्यूज़ यूपी आज़तक

 

अबोहर, 19 अप्रैल* अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में मारपीट के आरोप में लवप्रीत पुत्र सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र नत्था सिंह, नसीब कौर पत्नी सुखदेव सिंह वासी बिल्लापटी के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता हरदीप सिंह पुत्र रोशन लाल के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मारपीट के आरोप में लवप्रीत पुत्र सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र नत्था सिंह, नसीब कौर पत्नी सुखदेव सिंह को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करते हुए बरी किया। मिली जानकारी अनुसार हरदीप सिंह पुत्र रोशन लाल वासी पटीबिला ने अपने वकील के माध्यम से उक्त तीनों के खिलाफ 452, 325, 323, 341, 504, 506 के तहत शिकायत दर्ज की थी। अदालत ने तीनों को तलब किया। तीनों ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से जमानत करवाकर अदालत में पेश हुए। अदालत ने तीनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।

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