July 8, 2026

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अजमेर७ जुलाई २६*9 साल पहले पति ने पहली पत्नी के साथ मिलकर दूसरी पत्नी के सिर पर ईंट-पत्थरों से हमला कर चाकू से गला रेंतकर हत्या कर दी थी।_*

अजमेर७ जुलाई २६*9 साल पहले पति ने पहली पत्नी के साथ मिलकर दूसरी पत्नी के सिर पर ईंट-पत्थरों से हमला कर चाकू से गला रेंतकर हत्या कर दी थी।_*

अजमेर७ जुलाई २६*9 साल पहले पति ने पहली पत्नी के साथ मिलकर दूसरी पत्नी के सिर पर ईंट-पत्थरों से हमला कर चाकू से गला रेंतकर हत्या कर दी थी।_*

 

अजमेर *मामले में नौ साल पुराने हत्याकांड में एडीजे कोर्ट-3 ने मंगलवार को पति सहित पहली पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी ठहराए गए आरोपी उत्तर प्रदेश जिला इलाहाबाद निवासी राजन केसरी और उसकी पहली पत्नी शालू केसरी हैं। दूसरी पत्नी ज्योति आरोपी पति राजन से पहली पत्नी को छोड़ने के लिए लगातार दबाव बनाती थी। वहीं रोज लड़ाई करती थी। इससे परेशान होकर पति राजन ने पहली पत्नी के साथ मिलकर गुरुग्राम से अजमेर आकर एक किराए के मकान में पत्नी ज्योति की हत्या कर दी थी। एडीजे कोर्ट-3 के न्यायाधीश नीरज गुप्ता ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता हरदेव सिंह रावत ने पैरवी की।

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