वाराणसी02जून24*लू से जान गंवाने वाले के परिवार को सीएम योगी देंगे आर्थी सहायता
वाराणसी से प्राची राय की खास रिपोर्ट यूपीआजतक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लू से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन इसके लिए मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। उसी के आधार पर संबंधित को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा लू से किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी सूचना तहसीलदार, एसडीएम को देना जरूरी होगी।
बता दें कि, जिस प्रकार आगजनी या डूबने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए डीएम अधिकृत है। उसी प्रकार लू लगने से भी किसी की मौत होने पर डीएम मुआवजा राशि का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विधिवत प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर किसी व्यक्ति की चुनाव में ड्यूटी लगी है और उसकी मौत लू लगने के कारण होती है तो पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए की राशि मिलेगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने जिले में लोगों को लू से बचाने की पूरी व्यवस्था करें। बिजली कटौती न हो, पेयजल की व्यवस्था भरपूर होे, पशुओं के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं हों। ताकि लू से होने वाली मौतों को रोका जा सके। इसके लिए प्याऊ लगावाने, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था कराने, गांवों में हैंडपंप चालू करवाने आदि के निर्देश भी दिए गए हैं।

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