मद्रास25जनवरी25*कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किया गया अवांछित व्यवहार भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है
मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किया गया अवांछित व्यवहार भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। न्यायमूर्ति आर.एन. मंजुला ने कहा कि पीओएसएच अधिनियम में कृत्य को नीयत से अधिक महत्व दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यवहार महिलाओं को असहज महसूस कराता है, तो वह यौन उत्पीड़न की परिभाषा में आता है। एक मामले में तीन महिला कर्मचारियों ने सीनियर पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि शालीनता और सम्मान कार्यस्थल पर आवश्यक हैं।
रिपोर्ट-तरस तृप्त जैन *टी.टी.*

More Stories
लखनऊ24जुलाई26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर रात 10 बजे की बड़ी खबरें……………….*
मथुरा 24 जुलाई 26*OPERATION CONVICTION थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।*
मथुरा 24 जुलाई 26 होमगार्ड भर्ती की DV&PST की प्रक्रिया का गहन निरीक्षण*