फाजिल्का पंजाब01फरवरी*मारपीट के मामले में अदालत ने छिंदर सिंह को तीन वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
अबोहर, 01 फरवरी (शर्मा/सोनू) : अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में मारपीट के आरोपी छिंदर सिंह पुत्र जसबीर सिंह के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता बाबू सिंह पुत्र प्रताप सिंह वासी सप्पांवाली के वकील राकेश भठेजा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट राकेश भठेजा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए छिंदर सिंह पुत्र जसबीर सिंह को 3 वर्ष की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। थाना खुईयांसरवर पुलिस ने बाबू सिंह पुत्र प्रताप सिंह के बयानों पर मामला दर्ज किया था।
फोटो:3, अदालत से बाहर आते वकील राकेश भठेजा व आरोपी छिंदर सिंह।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
पूर्णिया बिहार 17 मार्च 26 *पूर्णिया में छात्राओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की विशेष पहल*
मथुरा 16 मार्च 2026*थाना माँट पुलिस द्वारा सामूहिक बलात्कार
बिजनौर 17 मार्च 26*मौलाना डॉ. फुरकान ने दी ईद की मुबारकबाद, गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे को बताया विकास की नई राह