प्रयागराज12अप्रैल25* गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला।
किसी को बिना कारण बताए गिरफ्तार करना असंवैधानिक।
गिरफ्तारी से पहले उसे कारण,आधार बताना चाहिए- हाईकोर्ट।
गिरफ्तारी के समय संविधान के प्रावधानों का पालन करें’।
अनुच्छेद 22(1) में अधिकारों, BNS की धारा 47 का पालन करें’।
हाईकोर्ट का DGP को सभी जिलों को सर्कुलर जारी के निर्देश
पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर पालन का निर्देश दिया।
रामपुर के मंजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते फैसला सुनाया।
जस्टिस एमसी त्रिपाठी, प्रशांत कुमार की डिविजन बेंच ने दिया आदेश।
#Prayagraj #HighCourt #ConstitutionalRights

More Stories
वाराणसी19मई26*दिव्यांग बच्चों के बीच बांटी गई स्टेशनरी, सेवा का अनोखा उदाहरण
हल्द्वानी19मई26*नैनीताल जिले में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई*
लखनऊ19मई26*एनकाउंटर बड़े पैमाने पर सरकार ने कानून व्यवस्था का दिखावा करने के लिए किया है