September 1, 2026

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पूर्णिया बिहार31अगस्त26* पूर्णिया में 12 सितंबर को लगेगी साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, 

पूर्णिया बिहार31अगस्त26* पूर्णिया में 12 सितंबर को लगेगी साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, 

पूर्णिया बिहार31अगस्त26* पूर्णिया में 12 सितंबर को लगेगी साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, 

मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया डीवीजन बिहार

पूर्णियां बिहार । अगर आपका कोई मामला वर्षों से कोर्ट में लंबित है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के आदेश और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर 12 सितंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया सहित अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा और बायसी में *इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत* का भव्य आयोजन किया जाएगा।

*मध्यस्थता अभियान 3.0 की भी शुरुआत*
साथ ही आम लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए *01 अगस्त 2026 से मध्यस्थता अभियान 3.0* की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत आपसी सहमति से विवादों का समाधान किया जाएगा।

*प्रधान जिला जज ने ली न्यायिक अधिकारियों की बैठक*
लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने के लिए रविवार 31 अगस्त को व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार *श्री कन्हैया जी चौधरी* ने की।

*सुलहनीय मामलों को चिन्हित करने का निर्देश*

बैठक में प्रधान जिला जज महोदय ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित करें। चिन्हित मामलों में पक्षकारों को नोटिस भेजा जाए और प्री-लोक अदालत बैठक के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौते का प्रयास किया जाए, ताकि लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हो सके।
उन्होंने मध्यस्थता अभियान 3.0 के लिए भी मामलों को चिन्हित कर नियमानुसार मध्यस्थता केंद्र में भेजने का निर्देश दिया।
बैठक में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राकेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नरेंद्र कुमार, जिला जज द्वितीय, तृतीय सहित सभी अपर सत्र न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनील कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

*आप भी उठाएं लाभ*
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया ने आम लोगों से अपील की है कि जिनका भी सुलह योग्य मामला न्यायालय में लंबित है, वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय में संपर्क कर 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं। लोक अदालत में हुआ फैसला अंतिम होता है और इसमें न कोई हार है, न कोई जीत।

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