पंजाब27जुलाई*चैक बाऊंस के मामले में सीतोगुन्नो निवासी साहब सिंह को 2 साल की कैद व 5 लाख 40 हजार रूपये का हर्जाना
अबोहर, 26 जुलाई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 5 लाख 40 हजार चैक बाऊंस के आरोपी साहब राम पुत्र शेरा राम वासी सीतो गुन्नो के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर पंजाब कोआप्रेटिव बैंक अबोहर की शाखा के वकील प्रकाश मक्कड़ ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंजाब कोआप्रेटिव बैंक के वकील प्रकाश मक्कड़ की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 5 लाख 40 हजार चैक बाऊंस के आरोप साहब राम पुत्र शेरा राम को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 5 लाख 40 हजार रूपये का हर्जाने की सजा सुनाई मिली जानकारी अनुसार पंजाब कोआप्रेटिव बैंक से 5 लाख 40 हजार रूपये का लोन साहब राम ने लिया था। जब रिकवरी करने गए तो उन्होंने एक चैक 5 लाख 40 हजार रूपये का दे दिया। चैक बाऊंस होने के बाद बैंक के वकील प्रकाश मक्कड़ ने साहब राम के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था।
फोटो:5, आरोपी व पुलिस पार्टी।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
कानपुर नगर 25सितंबर 26*गणेश विसर्जन के जुलूस में बवाल, दो पक्ष भिड़े,दईमार बम चलने से कई युवक घायल,
पूर्णिया बिहार 25 सितंबर 26 *ब्राइट कैरियर स्कूल की अनूठी पहल : 30 टीबी रोगियों को दिया पोषण का सहारा*
मुजफ्फरनगर 25 सितंबर 26*ग्राम मुझेड़ा में अवैध पटाखों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप