पंजाब18फरवरी*न्यायाधीश जसप्रीत कौर की अदालत चैक बाऊंस आरोपी गुरनाम सिंह को 2 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 18 फरवरी (शर्मा): अबोहर सब डिवीजन की न्यायाधीश जसप्रीत कौर की अदालत में चैक बाऊंस के आरोपी गुरनारम सिंह पुत्र मल सिंह वासी बाबा दीप नगर मलोट जिला मुक्तसर साहिब के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर श्किायतकर्ता गुरप्रीत सिंह पुत्र जयदेव सिंह वासी दानेवाला हाल आबाद गंगा विहार कॉलोनी अबोहर के वकील आनंद गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट आनंद गुप्ता की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए गुरनाम सिंह को चौक बाऊंस का दोषी करार देेते 2 वर्ष की कैद व 10 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसर गुरपीत सिंह पुत्र जयदीप सिंह को एक चैक 10 लाख रूपये का गुरनाम सिंह पुत्र मल सिंह ने दिया था। गुरप्रीत सिंह ने जब चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। गुरप्रीत सिंह ने अपने वकील आनंद गुप्ता के मार्फत केस अदालत में दायर किया। अदालत ने गुरनाम सिंह को चैक बाऊंस का अरोपी करार देते हुए 2 साल की कैद व 10 लाख हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो : 04, वकील जानकारी देते हुए।
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