पंजाब10अप्रैल*नाबालिग लडक़ी को भगाने वाला आरोपी बरी
अबोहर, 10 अप्रैल (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में नाबालिग लडक़ी को भगाने वाले आरोपी मोहित कुमार पुत्र बिहारी लाल वासी गली नं. 7 ठाकर आबादी के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोहित कुमार को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। गौरतलब है कि मिली जानकारी अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने लडक़ी के पिता के बयानों के आधार पर उसकी 16 वर्षीय लडक़ी को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में मुकदमा नं. 69, 6.08.22 भांदस की धारा 363, 366ए के तहत मोहित कुमार पुत्र बिहारी लाल वासी ठाकर आबादी गली नं. 7, अबोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:1, फाईल फोटो मोहित कुमार व पुलिस पार्टी व युवती।

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