पंजाब08दिसम्बर2022*चैक बाऊंस के आरोपी अमर सिंह को एक वर्ष की कैद व 1 लाख 65 हजार रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 08 दिसंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 1 लाख 65 हजार चैक बाऊंस के आरोपी अमर सिंह पुत्र कान्हा राम वासी रोहडिय़ांवाली के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता शिवाली ज्वैलर के संचालक राज कुमार सोनी पुत्र लक्षीराम सोनी सरकूलर रोड अबोहर के वकील हरप्रीत सिंह व जीवनजोत बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अमर सिंह को 1 लाख 65 हजार के चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 1 लाख 65 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
राज कुमार सोनी ने बताया कि अमर सिंह उससे सोने आभूषण बनवाकर ले गया था जिसकी एवज में उसने 1 लाख 65 हजार 908 रूपये का चैक दिया था। राजू सोनी ने जब चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया।
फोटो:5, आरोपी अमर सिंह, जानकारी देते शिकायतकर्ता राज कुमार वकील हरप्रीत सिंह।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
सतना9अगस्त26*मॉर्चुरी में हो रहा था पोस्टमॉर्टम, पौने दो घंटे तक देखती रहीं छात्राएं, जिला अस्पताल में आई सामने बड़ी लापरवाही*
बाड़मेर9अगस्त26*खेत में 5 लाख रुपए दबाकर भूल गया किसान, जुताई के दौरान मिली रकम नोटों को चट कर गई दीमक*
कानपुर नगर9अगस्त26*शिवराजपुर खंड विकास अधिकारी युशवीस सिंह के ढीले रवैये से श्रद्धालु परेशान,