पंजाब05मई*चंडीगढ़ मार्का 20 पेटी शराब आरोपी गुरमीत सिंह सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 5 मई (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में सरकार वकील व पंजाब पुलिस द्वारा चंडीगढ़ मार्का 20 पेटी शराब मामले में अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर आरोपी गुरमीत सिंह पुत्र रमेश सिंह वासी पक्का सीडफार्म के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 20 पेटी चंडीगढ़ मार्का शराब आरोपी गुरमीत सिंह को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने 13.10.2019 को मलोट रोड के निकट एक ट्रक मेें से 20 पेटियां शराब चंडीगढ़ मार्का बरामद की थी। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मुकदमा नं. 221, 13.10.2019 को एक्साईज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। गुरमीत सिंह पुत्र रमेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। गुरमीत सिंह ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए।
फोटो:8 जानकारी देता गुरमीत सिंह
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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