May 1, 2026

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पंजाब02मार्च*1 लाख 46 हजार चैक बाऊंस के आरोपी को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा

पंजाब02मार्च*1 लाख 46 हजार चैक बाऊंस के आरोपी को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा

पंजाब02मार्च*1 लाख 46 हजार चैक बाऊंस के आरोपी को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
अबोहर, 02 मार्च (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 1 लाख 46 हजार रूपये चैक बाऊंस के आरोपी चनन सिंह पुत्र मंगल सिंह वासी कमालवाला जिला फाजिल्का के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर इंडोसिंड बैंक के वकील कुलदीप सिंह राजपुरा, सुनील कम्बोज व प्रदीप सचदेवा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वकील कुलदीप सिंह राजपुरा, सुनील कम्बोज व प्रदीप सचदेवा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस के मामले में चननसिंह पुत्र मंगल सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 1 लाख 46 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार चनन सिंह ने इंडोसिंड बैंक को 1 लाख 46 हजार रूपये का चैक दिया था। चैक खाते में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। बैंक के वकील कुलदीप सिंह राजपुरा, सुनील कम्बोज व प्रदीप सचदेवा ने अदालत में चनन सिंह के खिलाफ केस दायर किया। अदालत ने चनन सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:3, एडवोकेट सुनील कम्बोज, कुलदीप सिंह राजपुरा व आरोपी चनन सिंह फाईल फोटो।