September 4, 2026

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

पंजाब 4 सितंबर 26*पिस्तौल दिखाकर बलात्कार करने वाले आरोपी सुमीर की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब 4 सितंबर 26*पिस्तौल दिखाकर बलात्कार करने वाले आरोपी सुमीर की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब 4 सितंबर 26*पिस्तौल दिखाकर बलात्कार करने वाले आरोपी सुमीर की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही, जायेंगे हाईकोर्ट : पीड़ित

अबोहर, 04 सितम्बर (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज अतुल कम्बोज की अदालत में पिस्तौल दिखाकर बलात्कार करने वाले आरोपी सुमीर पुत्र पुरूषोत्तम वासी महुआना बोदला फाजिल्का के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका अदालत में दायर कर अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर पीड़िता के सरकारी वकील शिखा, एडवोकेट चिमन लाल तथा पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट चिमन लाल व सरकारी वकील की दलीलें को मद्देनजर रखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया। पीड़िता के परिजनों व वकील चिमन लाल ने बताया कि पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोपियों काबू करने की मांग की जायेगी। एडवोकेट चिमन लाल ने बताया कि आरोपी युवक अभी युवती को फोटो व मैसेज डालता है जिसके खिलाफ कार्यवाई की जायेगी।
गौरतलब है कि नगर थाना प्रभारी मनिंद्र सिंह, महिला सबइंस्पैक्टर अर्शदीप कौर ने बी.ए. में पढ़ने वाले छात्रा के बयान दर्ज कर उसका मैडीकल करवाया गया। छात्रा के बयानों के आधार पर उसके साथ पिस्तौल की नोक पर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी सुमीर पुत्र पुरूषोत्तम वासी महुआना बोदला फाजिल्का के खिलाफ नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
फोटो 4, पीड़िता व आरोपी फाईल फोटो।

SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
Contact No. 70870-64500, 98150-75201
सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
हर प्रकार की खबरें, विज्ञापन, जन्मदिन, सालगिरह, शोक बेदखली, बेदखली बहाल करवाने, कोर्ट नोटिस संदेश प्रकाशित करवाने के लिए सम्पर्क करें

Taza Khabar