पंजाब 25 सितम्बर 2024* सैशन कोर्ट ने चैक बाऊंस के आरोपी शाम लाल चलाना को दो वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई
अबोहर, 25 सितम्बर (शर्मा / सोनू): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज अजीतपाल सिंह की अदालत में चैक बाऊंस के आरोपी शाम लाल चलान पुत्र राम किशन चलाना वासी नई आबादी गली नं. 14 अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता राजेश भादू पुत्र महावीर भादू वासी तारा स्टेट के वकील साहिल नरूला ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चैक बाऊंस के आरोपी शाम लाल चलाना की सजा बरकरार करते हुए दो वर्ष की कैद व 1 हजार रूपये की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत में चैक बाऊंस के आरोपी शाम लाल चलाना को दो वर्ष की सजा सुनाई गई थी। शाम लाल ने अपने वकील के माध्यम से सजा को सैशन कोर्ट में चैलेंज किया। अदालत ने शाम लाल की सजा को बरकरार रखा।
फोटो:3, शाम लाल चलाना।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR
More Stories
मथुरा15अक्टूबर2025*कर्ज में डूबे किसान ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी*
मथुरा 15 अक्टूबर 25* मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत थाना बलदेव , थाना छाता में महिलाओं को किया गया जागरूक एवं आत्मनिर्भर*
सहारनपुर15अक्टूबर25*जनसुनवाई में डीआईजी सहारनपुर ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश, बोले- ‘शिथिलता बर्दाश्त नहीं*’