पंजाब 08 सितंबर *गैर इरादतन हत्या के मामले में रजिंद्र कुमार को 1 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा
अबोहर, 08 सितम्बर (शर्मा/सोनू/चुघ): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में गैर इरादतन हत्या के मामले में राजिंद्र कुमार पुत्र ज्ञानचंद वासी पंजपीर नगर अबोहर के वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। दूसरी ओर शिकायतकर्ता अशोक कुमार पुत्र ईश्वरदत्त वासी दिवानखेड़ा के वकील कंवरसैन व सरकारी वकील व पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजिंद्र कुमार पुत्र ज्ञानचंद वासी पंजपीर नगर अबोहर को गैर इरादतन हत्या के मामले मेें दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। मिली जानकारी के अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने अशोक कुमार पुत्र ईश्वरदत्त वासी दीवानखेड़ा के बयानों के आधार पर उसके साले संदीप कुमार पुत्र कृष्ण लाल वासी चननखेड़ा को ट्राली के नीचे कुचलने के मामले में मुकदमा नं. 66, 22.08.2017 भांदस की धारा 304ए, 279, 201, 511 आईपीसी के तहत ाजिंद्र कुमार पुत्र ज्ञानचंद वासी पंजपीर नगर अबोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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