April 15, 2026

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पंजाब 08 फरवरी 2024* मारपीट के तहत मामले में हिम्मत कुमार व जगदीश कुमार उर्फ निक्कु को दो-दो वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा

पंजाब 08 फरवरी 2024* मारपीट के तहत मामले में हिम्मत कुमार व जगदीश कुमार उर्फ निक्कु को दो-दो वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा

पंजाब 08 फरवरी 2024* मारपीट के तहत मामले में हिम्मत कुमार व जगदीश कुमार उर्फ निक्कु को दो-दो वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा
अबोहर, 08 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में मारपीट करने के आरोपी हेमंत कुमार उर्फ हैलो पुत्र ओमप्रकाश, जगदीश कुमार उर्फ निक्कु पुत्र रणजीत उर्फ पप्पू वरियामखेड़ा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता विजय कुमार पुत्र फूलाराम वासी वरियामखेड़ा के वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए हिम्मत कुमार व जगदीश कुमार उर्फ निक्कु को दोषी करार देते हुए दो दो वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस जगदीश कुमार पुत्र फूला राम के बयानों पर मुकदमा नं. 76, 14.06.19 भांदस की धारा 323, 324, 325 के तहत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद दो आरोपियों हिम्मत कुमार व जगदीश कुमार उर्फ निक्कु का अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने दोनों को दो दो वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की जांच चौकी प्रभारी पटीसदीक प्रभारी प्रगट सिंह ने की थी।
फोटो: 6 जानकारी देती पुलिस।


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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