पंजाब 04 जनवरी *चैक बाऊंस के मामले में महिला बचन कौर को दो वर्ष की कैद व दो लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 04 जनवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में चैक बाऊंस मामले में आरोपी महिला बचन कौर पत्नी अजीत सिंह वासी जम्मू बस्ती के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता दानेवाला निवासी सतविंद्र सिंह पुत्र सुखदर्शन सिंह के वकील विवेक गुलबद्धर व राजिंद्रपाल सिंह बराड़ ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलेंं सुनने ेक बाद वकील विवेक गुलबद्धर व राजिंद्रपाल सिंह बराड़ की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस के मामले में महिला बचन कोर को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व दो लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:7, महिला बचन कौर व अदालत से बाहर आते वकील।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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