नई दिल्ली १२ मार्च २६ * सुप्रीम कोर्ट ने कल, मार्च 11 को एक ऐतिहासिक फ़ैसले में OBC के non-creamy layer (NCL) के मामले में बड़ा बदलाव कर दिया है…!!
➡️सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर माता-पिता Group IV में सरकारी नौकरी करते हैं और अगर उनकी आय ₹8 लाख/वर्ष से ऊपर हो गई है, तो भी उसे क्रीमी लेयर में नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही, ऐसे मामलों में कृषि आय को भी नहीं जोड़ा जाएगा। केवल ‘अन्य स्रोतों’ (बिजनेस, प्रॉपर्टी आदि) से परिवारिक आय (3 साल) 8 लाख वर्ष से कम होनी चाहिए।
➡️SC के निर्णय के अनुसार DoPT ने 2004 में जो पत्र निकाला था, उसका पैरा 9 अब अमान्य हो गया है। इस अनुसार बैंक/प्राइवेट नौकरी वालों की सैलरी मात्र को क्रिमी लेयर नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में पहले पोस्ट की सरकारी ग्रुप III और IV के साथ equivalence तय किया जाएगा। तब तक केवल 1993 OM लागू रहेगा।
➡️इस निर्णय का फ़ायदा अनेकों ऐसे लोगों को मिलेगा, जिन्हें पहले क्रीमी लेयर की ग़लत परिभाषा के कारण OBC रिजर्वेशन से बाहर रखा गया और वो नौकरी में तो हैं, लेकिन सही कैडर में नहीं हैं।

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