केरल 10अप्रैल25की कोर्ट ने मदरसा टीचर मोहम्मद रफी को दी 187 साल की सजा,
बताया आदतन अपराधी: 14 साल की लड़की का 21 महीने तक किया यौन उत्पीड़न*
केरल के कन्नूर जिले में मदरसा शिक्षक मुहम्मद रफी को नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के मामले में दोषी पाते हुए पॉक्सो अदालत ने 187 साल की सजा सुनाई है। हालाँकि, सजा साथ-साथ चलने के कारण उसे कुल 50 साल जेल में रहना होगा। कोर्ट ने आरोपित पर 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उसे गंभीर किस्म का आदतन अपराधी बताया।
यह फैसला मंगलवार (8 अप्रैल 2025) को तालीपरम्बा स्थित विशेष POCSO अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रफी ने कोरोना महामारी के दौरान मार्च 2020 में 14 वर्षीय लड़की का यौन शोषण शुरू किया था और दिसंबर 2021 तक शोषण करता रहा। लड़की के माता-पिता जब उसे काउंसलिंग के लिए लेकर गए, तब इस अपराध का खुलासा हुआ।
जाँच में यह भी सामने आया कि अपराध के समय रफी पॉक्सो के ही एक अन्य मामले में जमानत पर था। अदालत ने उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(T) के तहत 50 साल, धारा 5(एल) और 5(एफ) के तहत 35-35 साल और IPC की धारा 376(3) के तहत 25 साल की सजा सुनाई। साथ ही, धारा 506(2) के तहत दो साल की अतिरिक्त सजा दी गई।

More Stories
लखनऊ30जुलाई26*आदर्श व्यापार मंडल की कार्यकारिणी समिति की बैठक में समस्याओं के समाधान के लिए संगठन ने बनाई कार्य योजना
भागलपुर30जुलाई26*-विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का सीएम ने किया उद्घाटन, श्रावणी मेला ऐप’ का लोकार्पण*
अयोध्या30जुलाई26*नेता जी, बदहाल सड़कों पर दीजिए ध्यान! जनता है परेशान।*