कानपुर09मार्च22*हाई कोर्ट का आदेश धारा 41 का पालन करें पुलिस ने बेवजह गिरफ्तारी की तो होगी कार्रवाई
बाबू पुरवा वारिस हॉस्पिटल संचालक नाजिम अली ने बदले की भावना से फर्जी झूठा मुकदमा थाना बाबू पुरवा पुलिस से सांठगांठ कर जेडीएस महिला अध्यक्ष बबिता वर्मा सहित तीन अन्य के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 20/22 धारा 452,323,504,308 आईपीसी में 27 जनवरी 2022 को दर्ज कराया था उक्त मुकदमे के खिलाफ महिला नेता बबीता वर्मा व तीन अन्य ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2215/2022 अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया झूठी एफ आई आर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी याची बबीता के
अधिवक्ता वेद कांत मिश्रा व विपक्षी व सरकारी को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तार न करने के पूर्व आदेश का पालन करने का निर्देश जारी किया
दूसरी ओर जनता दल सेक्युलर के नगर अध्यक्ष हामिद हुसैन ने बताया कि अस्पताल संचालक नाजिम अली फर्जी झोलाछाप डॉक्टर है मात्र इंटर तक की पढ़ाई की और 22 अस्पतालों का अवैध तरीके से संचालन कर आम जनमानस की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है शिकायत करने पर बाबू पुरवा पुलिस से सांठगांठ कर धन बली होने के कारण तीन मुकदमे फर्जी तरीके से लिखवा चुका है जद नेता ने आला अधिकारियों से सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग की है

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