February 21, 2026

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पंजाब 18 सितम्बर 2023* चैक बाऊंस के आरोप में जुगल किशोर को 6 महीने की कैद व 80 हजार रूपये हर्जाने की सजा

पंजाब 18 सितम्बर 2023* चैक बाऊंस के आरोप में जुगल किशोर को 6 महीने की कैद व 80 हजार रूपये हर्जाने की सजा

पंजाब 18 सितम्बर 2023* चैक बाऊंस के आरोप में जुगल किशोर को 6 महीने की कैद व 80 हजार रूपये हर्जाने की सजा

 

 

संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक

 

पंजाब 18 सितम्बर 2023* चैक बाऊंस के आरोप में जुगल किशोर को 6 महीने की कैद व 80 हजार रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 18 सितम्बर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 80 हजार चैक बाऊंस के आरोपी जुगल किशोर पुत्र जगत सिंह वासी शेरगढ़ के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता बिंदुपाल पुत्र जयनारायण वासी भागसर के वकील प्रकाश मक्कड़ ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट प्रकाश मक्कड़ की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 80 हजार चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए जुगल किशोर को दोषी करार देते हुए 80 हजार रूपये हर्जाने व 6 महीने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार बिंदुपाल को 80 हजार रूपये का एक चैक जुगल किशोर ने दिया था। जब चैक बेंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। बिंदुपाल ने अपने वकील प्रकाश मक्कड़ के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। जुगल किशोर अपने वकील के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। आज अदालत ने जुगल किशोर को दोषी करार देते हुए सजा व हर्जाने की सजा सुनाई।

फोटो:  जानकारी देते वकील प्रकाश मक्कड़ व बिंदुपाल।

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