February 23, 2026

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पंजाब 28 अगस्त 2023* 2 चैक बाऊंस के मामले में देसराज को 6-6 माह की कैद व 65-65 हजार रूपये हर्जाने की सजा

पंजाब 28 अगस्त 2023* 2 चैक बाऊंस के मामले में देसराज को 6-6 माह की कैद व 65-65 हजार रूपये हर्जाने की सजा

पंजाब 28 अगस्त 2023* 2 चैक बाऊंस के मामले में देसराज को 6-6 माह की कैद व 65-65 हजार रूपये हर्जाने की सजा

 

 

 

संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक

 

 

पंजाब 28 अगस्त 2023* 2 चैक बाऊंस के मामले में देसराज को 6-6 माह की कैद व 65-65 हजार रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 28 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 65-65 हजार चैक बाऊंस के मामले में आरोपी देसराज पुत्र झंडाराम वासी मलोट रोड हालाबाद धर्मनगरी गली नं. 10 के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता सुनील कुमार पुत्र सोमप्रकाश वासी दुर्गा नगरी गली नं. 4 अबोहर के वकील श्रवण कुमार ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट श्रवण कुमार की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए देसराज को चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की कैद व 65-65 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार देसराज पुत्र झंडाराम ने दो चैक सुनील कुमार को दिये थे। खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गये। सुनील कुमार ने अपने वकील श्रवण कुमार के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। देसराज ने अपने वकील के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने देसराज को 6-6 महीने की कैद व 65-65 हजार रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।

फोटो: अदालत से बाहर आते एडवोकेट सुनील कुमार व एडवोकेट श्रवण कुमार, फाईल फोटो देसराज।

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