पंजाब 21 अगस्त2023* काऊ एक्ट मामले में सलिन्द्र सिंह ने अदालत में किया आत्मसमर्पण
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 21 अगस्त2023* काऊ एक्ट मामले में सलिन्द्र सिंह ने अदालत में किया आत्मसमर्पण
अबोहर, 21 अगस्त (शर्मा/सोनू): काऊ एक्ट मामले में तीसरे आरोपी सलिंद्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह वासी खान की हैत फिरोजपुर ने अदालत में अपने वकील के साथ आत्मसमर्पण । अबोहर सदर थाना के प्रभारी गुरमीत सिंह, एएसआई कुलदीप सिंह, एएसआई सुखपाल सिंह व अन्य पुलिस पार्टी न उसे गिरफ्तार किया। न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत ने उसे जेल भेज देने के आदेश पारित किये। जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने कुलदीप कुमार पुत्र कृष्ण कुमार वासी वरियामखेड़ा के बयानों पर सदर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 27, 3.5.23, 429, 8आईपी व गौ एक्ट के तहत दो लोगों शमशेर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह वासी मंसूरदेवा तहसील जीरा कुलवीर सिंह पुत्र रछपाल सिंह वासी जीरा को काबू किया था। इस मामले में तीसरे आरोपी सिलेंदर फरार बताया जा रहा था। जिसने अब आत्मसर्मण किया है।
फोटो: पुलिस पार्टी व आरोपी।

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