पंजाब 04 अगस्त 2023* चैक बाऊंस के मामले में हरबंस लाल को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
सवांददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 04 अगस्त 2023* चैक बाऊंस के मामले में हरबंस लाल को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
अबोहर, 04 अगस्त (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 7 लाख 28 हजार के करीब चैक बाऊंस के आरोपी हरबंस लाल पुत्र सौदागरराम वासी दीवानखेड़ा के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता विजय कुमार उर्फ काली वधवा पुत्र देसराज के वकील अनिल कामरा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट अनिल कामरा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 7 लाख 28 हजार के करीब चैक बाऊंस के आरोपी हरबंस लाल को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व 7 लाख 28 हजार के करीब हर्जाने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार आढ़त देसराज वेद प्रकाश की फर्म को एक चैक हरबंस लाल ने 7 लाख 28 हजार रूपये का चैक दिया था। जब विजय कुमार उर्फ काली वधवा चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। उसने अपने वकील अनिल कामरा के माध्यम से अदालत में केस दायर किया।

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