June 28, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

चित्रकूट04अगस्त23*नाबालिक बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

चित्रकूट04अगस्त23*नाबालिक बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

चित्रकूट04अगस्त23*नाबालिक बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

संजय मिश्रा यूपी आज तक न्यूज़ चैनल ब्यूरो चीफ चित्रकूट

चित्रकूट पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन तथा मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार सरोज द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 193/2017 धारा 354बी भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र रजोला निवासी उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का विवरणः-*
दिनाँक 28.09.2017 को थाना रैपुरा में थाना क्षेत्र के एक वादी द्वारा थाना रैपुरा में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि संतोष कुमार उपरोक्त द्वारा उनकी 10 वर्षीय नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी है । इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 193/2017 धारा 354बी भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट बनाम संतोष कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 चिन्तामणि द्वारा की गयी । दिनाँक 01.10.2017 को आरोपी को गिरफ्तार कर किया गया था तथा दिनांक 29.10.2017 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।

Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.