June 30, 2025

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भागलपुर,दिनांक:08.06.23*जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,

भागलपुर,दिनांक:08.06.23*जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,

भागलपुर,दिनांक:08.06.23*जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, भागलपुर द्वारा विविध प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है,जिससे संबंधित विवरण निम्नवत है:-
(1) मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना:- इस योजना अर्न्तगत स्वीकृत पेंशनधारीयों की संख्या 111587 है। जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष/महिला को जो सरकारी पेंशन नही प्राप्त कर रहै है, को पेंशन दिया जाता है। इसके अर्न्तगत पेंशनधारी को 400 रुपये प्रतिमाह डी0 बी0 टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
(2) इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना:-
इस योजना अर्न्तगत स्वीकृत पेंशनधारीयों की संख्या 117661 है। जिसमें 60 – 79 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बी0 पी0 एल0 धारी को पेंशन दिया जाता है। इसके अर्न्तगत पेंशनधारी को 400 रुपये तथा 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी बी0 पी0 एल0 धारी को 500 रुपये प्रतिमाह डी0 बी0 टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
(3) इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:-
इस योजना अर्न्तगत स्वीकृत पेंशनधारीयों की संख्या 14914 है। जिसमें 40-79 वर्ष तक उम्र के सभी बी0 पी0 एल0 धारी विधवाओं कोे 400 रुपये प्रतिमाह डी0 बी0 टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
(4) इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना:-
इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत पेंशनधारीयों की संख्या 2604 है। जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक विकलांग जिनका उम्र 18 से 79 तक है वैसे निःशक्तत व्यक्तियों को पेंशन दिया जाता है। जिसे 400 रुपये प्रतिमाह डी0 बी0 टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
(5) लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:-
इस योजना अर्न्तगत स्वीकृत पेंशनधारीयों की संख्या 19829 है, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं को जिनका वार्षिक आय 60,000 रुपया तक है अथवा बी0 पी0 एल0 सूची में नाम दर्ज है को 400 रुपये प्रतिमाह डी0 बी0 टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
(6) बिहार निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:-
इस योजना अर्न्तगत स्वीकृत पेंशनधारीयों की संख्या 32267 है, जिसमें उम्र की सीमा नही है, परन्तु 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को 400 रुपया प्रतिमाह डी0 बी0 टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
(7) कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना:-
इस योजना अर्न्तगत बी0 पी0 एल0 सूची में नाम दर्ज परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर तत्काल 3000/-रु0 अनुदान दिया जाता है। जिसे पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा नकद भुगतान किया जाता है। राशि का भुगतान सीधे डी0 बी0 टी0 के माध्यम से निदेशालय द्वारा पंचयत सचिव एवं मुखिया के खाते में दी जाती है।

(8) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ अनुदान योजना:-
इस योजना अर्न्तगत बी0 पी0 एल0 सूची अर्न्तगत परिवार के कमाउ सदस्य जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष हो की मृत्यु हो जाने पर 20,000/-रु0 अनुदान दिया जाता है। राशि का भुगतान सीधे डी0 बी0 टी0 के माध्यम से निदेशालय द्वारा लाभार्थी के खाते में दी जाती है।

(9) मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना:-
इस योजना अर्न्तगत किसी भी आय एवं आयु के व्यक्ति जिनकी दुरर्घटना में या आपराधिक घटना में अकस्मात मृत्यु हो जाती है, के शोक संतप्त परिवार को एक मुश्त 20,000 रुपया अनुदान के रुप में दिया जाता है। राशि का भुगतान सीधे डी0 बी0 टी0 के माध्यम से निदेशालय द्वारा लाभार्थी के खाते में दी जाती है।
(10) मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना:-
इस योजना अर्न्तगत उम्र की सीमा 14 वर्ष से अधिक एवं 1,00,000/-रु0 तक वार्षिक आय तथा 40 प्रतिशत या उससे से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को मुफ्त में उपकरण जैसे ट्राय सायकिल, वैशाखी इत्यादि दिया जाता है।
(11) निःशक्तजन विवाह योजना:-
इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पुरुष से विवाह करने वाली सामान्य महिला या दिव्यांग महिला से विवाह करने वाले सामान्य पुरुष अथवा दिव्यांग स्त्री/पुरुष से विवाह करने वाले दिव्यांग स्त्री/पुरुष को प्रोत्साहीत करने एवं आर्थिक रुप से सबल बनाने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि रु0 1,00,000/- को राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि जमा के माध्यम देने का प्रावधान है।
(12) अंतरजातीय विवाह योजना:-
इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाले को प्रोत्साहीत करने एवं आर्थिक रुप से सबल बनाने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि मो0 1,00,000/- रुपये देने का प्रावधान है।
(13) वृद्धाश्रम (सहारा):-
भागलपुर जिला में वृद्धाश्रम (सहारा) का संचालन उमंग बाल विकास, दीघा घाट पटना द्वारा किया जा रहा है। यह आश्रम बसंतपुर गोराडीह रोड में स्थित है। आश्रम में कुल 30 लाभार्थी रह रहें है। आश्रम की व्यवस्था बहुत अच्छी है।
(14) बुनियाद केन्द्र:-
भागलपुर जिला में समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुमंडल स्तर पर बुनियाद केन्द्र संचालित की गई है, जिसमें वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक देखभाल से संबंधित समस्याओं पर कई तरह की चिकित्सीय सेवाएँ एवं उचित परामर्श की सुविधाएँ प्रदान की जाती है। समय समय पर मोवाईल थेरेपी वैन के माध्यम से जगह-जगह शिविर लगाकर चिकित्सीय सुविधाएँ दी जा रही है। यह बुनियाद केन्द्र तीनों अनुमंडल क्रमशः पीरपैंती, नवगछिया एवं नाथनगर में संचालित है।

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